गुजरात में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% टैक्स छूट:अब सिर्फ 1% टैक्स देना होगा, वाहन 4.0 पोर्टल पर ईवी का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा
गुजरात सरकार ने टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% कर छूट की घोषणा की है। इस घोषणा के साथ ही अब कर की दर घटकर मात्र 1% रह गई है। नागरिक अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को वाहन 4.0 पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकृत कर इससे प्रत्यक्ष लाभ ले सकते हैं। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में इस कर कटौती की घोषणा की थी। जिसे अब लागू कर दिया गया है। EV पर अब 1% आरटीओ टैक्स लगेगा
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत कर अब से 1 प्रतिशत की दर से लगाने का आदेश जारी किया गया है। वाहन के प्रकार के आधार पर केवल 1 प्रतिशत कर लगाने का परिपत्र जारी किया गया है। परिणामस्वरूप, अब से इलेक्ट्रिक वाहनों पर केवल 1 प्रतिशत आरटीओ वाहन कर लगाया जाएगा। 5 प्रतिशत कर छूट प्रदान करने से वाहन मालिकों को लाभ होगा। कार मालिकों को सीधे तौर पर 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का फायदा होगा। इस घोषणा से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल आने की संभावना है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए गुजरात सरकार ने सबसे पहले दोपहिया वाहनों के लिए 25,000 रुपये और 15 लाख रुपये से कम कीमत वाले चार पहिया वाहनों के लिए 1.50 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की। पिछले एक वर्ष से यह सब्सिडी बंद कर दी गई है। सब्सिडी बंद होने के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 50 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई। पिछले साल की तुलना में सूरत में सिर्फ 50 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन ही बिके हैं। सूरत ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने बजट के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगाए जाने वाले 6 प्रतिशत वाहन कर को घटाकर 1 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। जिसके अनुपालन की घोषणा आज की गई है।
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