भारत-पाकिस्तान अटारी बॉर्डर आज से बंद:786 पाक नगारिक वापस लौटे; देरी से पहुंचे लोगों को नहीं मिली बॉर्डर पार जाने की अनुमति
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार आज से भारत-पाकिस्तान के बीच बना अटारी बॉर्डर पूरी तरह से बंद हो गया है। आज शाम 5 बजे के बाद कोई पाकिस्तानी नागरिक इस बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान नहीं गया और अगले आदेश तक न जा सकेगा। भारत से कुल कितने पाकिस्तानी अटारी के रास्ते वापस रवाना हुए हैं, इसका आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल से आज तक लगभग 786 पाकिस्तानी वापस गए हैं। अनुमान था कि आज दोबारा भारत सरकार पाक नागरिकों को वापस जाने को अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद 5 बजे के बाद आने वाले पाक नागरिकों को अटारी बॉर्डर के इमिग्रेशन विभाग ने वापस भेज दिया। इसी दौरान जम्मू-कश्मीर की कठुआ पुलिस भी कुछ पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर अटारी बॉर्डर पहुंची थी। लेकिन 5 बजे से अधिक समय होने के कारण इमिग्रेशन विभाग ने उन्हें रिसीव करने से मना कर दिया। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस उन्हें वापस ले गई। वहीं, बीते दिनों डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी थी कि पंजाब में वीजा लेकर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 235 है। पाकिस्तान लौटने वाले पाक नागरिकों का विवरण दो बार सरकार बढ़ा चुकी छूट पहलगाम में हुए हमले के बाद 23 अप्रैल को भारत सरकार ने सभी पाक नागरिकों का वीजा खत्म करते हुए उन्हें 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन दूर से आने वाले पाक नागरिकों की सुविधा को देखते हुए पहले इसे 27 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया। 27 अप्रैल तक 537 पाक नागरिक ही पाक वापस लौटे। जिनमें 9 राजनयिक और अधिकारी भी शामिल थी। जिसके बाद भारत सरकार ने इसमें दूसरी बार बदलाव करते हुए 29 अप्रैल तक की छूट पाक नागरिकों को दी। भारत में रुकने वालों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए रविवार शाम नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया कि जो पाकिस्तानी तय डेडलाइन में भारत नहीं छोड़ता है, तो उसे गिरफ्तार कर केस चलाया जाएगा। ऐसे नागरिकों को 3 साल जेल या ₹3 लाख जुर्माना या फिर दोनों का सामना करना पड़ सकता है। 4 अप्रैल 2025 से लागू 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025' के मुताबिक वीजा की शर्तों का उल्लंघन या तय अवधि से ज्यादा भारत में रुकने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लांग टर्म वीजा धारकों को छूट भारत सरकार ने पहले लांग टर्म वीजा वाले हिंदुओं को देश में रुकने की इजाजत दी थी। बाद में सभी लांग टर्म वीजा धारकों को इसका लाभ दिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को मिलने गए थे, उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं थी। बीते दिन सोमवार भारत सरकार ने साफ निर्देश जारी करते हुए एलटीवी और (No Obligation to Return to India) नोरी सर्टिफिकेट धारकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दी है। इसी फैसले के बाद सोमवार 70 पाकिस्तानी नागरिक वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचे। सभी के पास या तो लांग टर्म वीजा था या नोरी सर्टिफिकेट। इन सभी नागरिकों का बॉर्डर पर दस्तावेजी सत्यापन किया गया और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भारत में प्रवेश दिया गया। इससे इन नागरिकों और उनके भारत में बसे परिवारों ने राहत की सांस ली है। 42 साल बाद शाहीन लौटी पाक आज अंतिम दिन एक खास केस भी सामने आया। 42 साल बाद भारत में जन्मी शाहीन को पाकिस्तान जाना पड़ा। शाहीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उसकी शादी पाकिस्तान में हुई थी। उसे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया और उसने अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। 1982 में शाहीन को उसके पति ने तलाक दे दिया। जिसके बाद वह भारत आ गई। शाहीन का कहना है कि बीते 42 सालों से वह भारत में रह रही थी। बीच में उसे भारतीय पासपोर्ट भी दिया गया, लेकिन उसे बाद में वापस ले लिया गया। अब जब दोनों देशों में तनाव हुआ है तो 42 साल बाद उसे पाकिस्तान लौटने का फरमान सौंप दिया गया।
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