भिवानी में अब नहीं होगा ब्लैकआउट मॉक-ड्रिल:कंट्रोल रुम की स्थापना, शादी समारोह में पटाखे चलाने-फलोरिंग लाइट जलाने पर प्रतिबंध
भिवानी में भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के चलते जिले में 11 मई (रविवार) को रात 9 बजे से साढ़े 9 बजे तक होने वाले ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल को रद्द कर दिया है। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीजफायर का निर्णय हुआ है। इस निर्णय को देखते हुए 11 मई को जिला में नागरिकों की जागरूकता के लिए की जाने वाली ब्लैक आउट रिहर्सल रद्द कर दी गई है। साथ ही कहा कि उनको किसी भी तरह डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नागरिक सावधान और सतर्क जरूर रहें। कंट्रोल रूम स्थापित
लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में डीसी महावीर कौशिक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन निर्देशों के तहत आमजन का आपातकालीन स्थिति के दौरान सायरन बजने और ब्लैकआउट के दौरान सतर्क और सावधान रहने के प्रति सजग होना जरूरी है। आमजन के लिए जरूरी है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान ना दें, इसके बारे में ग्रामीण अंचल में भी लोगों को जागरूक किया जाए। नागरिक केवल जिला प्रशासन के माध्यम से जारी निर्देशों और हिदायतों पर ध्यान दें। आपात की स्थिति में नागरिकों के किसी प्रकार की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका नंबर 01664-241077 है। अग्निशमन की सेवाओं के लिए 112 नंबर पर डायल कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से होना सुनिश्चित करें। इसमें सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ प्राइवेट अस्पतालों की पहचान करें। उन्होंने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अग्निशमन की गाड़ियां सभी चालू हालत में हों। उन पर चालक और स्टाफ 24 घंटे नियुक्त हो। सिविल सर्जन डॉ. रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिला में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 01664-244108 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, नागरिक जरूरत के समय इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा 104 टोल फ्री नंबर भी है, जिस पर चिकित्सा से संबंधित सेवाओं के लिए संपर्क किया जा सकता है। पटाखे बजाने व फ्लोरिंग लाइट जलाने पर प्रतिबंध लगाया
आपदा प्रबंधन के तहत विवाह समारोह के दौरान पटाखे आदि चलने पर प्रतिबंध है। ऐसे में नागरिक शादी समारोह में पटाखे और बम आदि ना चलाएं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि विवाह समारोह के दौरान फ्लोरिंग लाइट जलाने पर भी प्रतिबंध है। सभी बैंकेट हॉल, मैरिज पैलेस आदि संचालक सरकार की हिदायतों का पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मिलाई जाएगी। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की भ्रामक, तथ्यहीन और भड़काऊ प्रचार सामग्री ना डालें
डीसी महावीर कौशिक ने अपील की कि वॉट्सऐप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पर कोई भी व्यक्ति तथ्यहीन, भ्रामक या भड़काऊ प्रचार सामग्री ना डालें। जब भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो प्रत्येक नागरिक का फर्ज बनता है कि वे देश की रक्षा और सुरक्षा में अपना हर संभव सहयोग दें। ऐसे में मीडिया का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस की साइबर सेल द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है। भड़काऊ, तथ्यहीन या भ्रामक प्रचार सामग्री डालने वालों पर पैनी नजर है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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