बाउंसर शब्द भय और आतंक का प्रतीक है, सभ्य व लोकतांत्रिक समाज में इसकी जगह नहीं: हाईकोर्ट
यह है मामला... हाईकोर्ट के समक्ष जमानत याचिका सुनवाई के लिए पहुंची थी, जिसमें आरोपी एक सुरक्षा संगठन बाउंसर सिक्योरिटी ग्रुप का संचालक था। सोशल मीडिया पर गाली देने के मामले में लुधियाना निवासी आरोपी तरणजीत सिंह की जमानत को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ये टिप्पणियां कीं। याची पर आरोप लगाया सरकार के किसी भी कानूनी प्राधिकरण या बिना लाइसेंस वाली एजेंसी चलाकर धोखाधड़ी की, जो पंजाब निजी सुरक्षा एजेंसी नियम, 2007 का उल्लंघन है। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों के भाषा के दुरुपयोग पर कड़ा रुख अपनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बाउंसर शब्द भय, चिंता और आतंक का प्रतीक है, जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। यह टिप्पणी जस्टिस अनूप चितकारा ने निजी सुरक्षा एजेंसी संचालक की दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। अदालत ने एजेंसी के नाम और कार्यप्रणाली में बाउंसर शब्द के प्रयोग पर आपत्ति जताई और कहा कि यह शब्दावली और व्यवहार निजी सुरक्षा सेवाओं के उद्देश्य से भटकाव है। जब ये कर्मी खुद को संविधान से ऊपर समझते हुए बल और धमकी का इस्तेमाल करते हैं तो स्थिति चिंताजनक बन जाती है। हाईकोर्ट ने परेशान करने वाली प्रवृत्ति को चिह्नित करते हुए कहा कि बाउंसर शब्द की आड़ में यह धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के इस हिस्से में एजेंसियों में काम करने वाले कर्मियों के लिए बाउंसर शब्द का इस्तेमाल दोहरे उद्देश्य से किया जाता है। यह अर्थ में अपमानजनक है। किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले किसी भी सहानुभूतिपूर्ण या मानवीय गुणों को यह अपने आप खत्म कर देता है। कहा- सरकारी एजेंसियों की उदासीनता चिंताजनक है हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को भी लताड़ लगाई और कहा कि बाउंसर शब्द के प्रयोग को लेकर सरकारी एजेंसियों की उदासीनता चिंताजनक है। कोर्ट की भूमिका राज्य शासन के दायरे में आने वाले मामलों पर निर्देश जारी करने के बजाय कार्यपालिका को संवेदनशील बनाना है। राज्य का विशेषाधिकार है कि वह यह तय करे कि रिकवरी या सुरक्षा एजेंटों और उनकी एजेंसियों द्वारा बाउंसर शब्द के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उपायों को लागू किया जाए या नहीं।
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