बीना में दहेज प्रताड़ना के मामले में कोर्ट का फैसला:पति, सास-ससुर और देवर को 10 साल की सजा, एक को 3 साल का कारावास
बीना में गुरुवार शाम दहेज प्रताड़ना का एक मामला में न्यायालय ने नौ साल बाद फैसला सुनाया है। प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार कुन्डू ने मृतक पूजा मिश्रा के पति अनिल मिश्रा, सास चंदा बाई, ससुर जीवनलाल और देवर सुनील को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। कर्ज वसूली के लिए प्रताड़ित करने वाले धर्मेंद्र कंसौरिया को 3 साल का सश्रम कारावास दिया गया है। घटना 7 सितंबर 2015 की है। इंदिरा गांधी वार्ड निवासी पूजा तिवारी ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। पूजा के पति अनिल मिश्रा ने बीना में 'शुभ रिश्ते' नाम से मैरिज ब्यूरो चलाया था। उसने कई लोगों से कर्ज लिया और बदले में पत्नी के नाम के चेक दे दिए। कर्ज चुकाने के दबाव में अनिल अपनी पत्नी पूजा को रायपुर ले गया। वहां पति के साथ देवर, सास और ससुर ने दहेज के लिए पूजा को प्रताड़ित किया। मस्जिद वार्ड के धर्मेंद्र कंसौरिया ने भी कर्ज वापसी के लिए पूजा पर दबाव डाला। परिजन पूजा को रायपुर से वापस लाए। लेकिन प्रताड़ना से व्यथित पूजा ने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। एडीपीओ श्याम सुंदर गुप्ता ने गुरुवार की शाम बताया कि नौ साल तक चले मुकदमे में न्यायालय ने एक आरोपी को छोड़कर सभी को दोषी करार दिया है।
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