चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने ऊर्जा विभाग की दो सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाते हुए इन सेवाओं की समय-सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार मुख्य बिजली निरीक्षक द्वारा नई लिफ्ट का पंजीकरण 30 दिन के अंदर जबकि लिफ्ट का नवीनीकरण 15 दिन में किया जाएगा। इन दोनों सेवाओं के लिए कार्यकारी अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए मुख्य बिजली निरीक्षक को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि ऊर्जा विभाग के सचिव को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है।
Pehli Khabar
Pehli Khabar भारत का सबसे तेज़ ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जहाँ आपको मिलती हैं ताज़ा खबरें सबसे पहले। हम खासतौर पर क्रिकेट, बिजनेस, बॉलीवुड, राष्ट्रीय खबरें, और टेक्नोलॉजी जैसी टॉप कैटेगरी में रीयल टाइम अपडेट्स देते हैं।
सीधी और सटीक जानकारी के साथ, हम आपको रखते हैं हर बड़ी खबर से जुड़ा – कहीं भी, कभी भी।
Pehli Khabar – हर खबर सबसे पहले।
🌐 pehlikhabar.com