सेना/पुलिस की वर्दी लेने वालो की पहचान रखने के आदेश:चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट आदेश, महिलाओं सुरक्षा, होटल में ठहरने, ट्रैवल एजेंटों पर पर लागू
चंडीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट ने 4 अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 3 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे। इनका मकसद महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, होटलों में ठहरने वालों की पहचान दर्ज करना, विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों को नियंत्रित करना और आर्मी-पुलिस से जुड़ा सामान बेचने वालों पर निगरानी रखना है। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1. महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कंपनियों को हिदायतें कंपनियां महिला कर्मचारियों को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक अकेले कैब में न भेजें। कैब में सुरक्षा गार्ड या कोई पुरुष साथी होना चाहिए। ड्राइवर, स्टाफ और गार्ड की पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य। महिला का घर पहुंचने तक कैब वहाँ रुकी रहे। कैब में GPS सिस्टम लगाना अनिवार्य है। ड्राइवर पर शक हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। 2. होटल, गेस्ट हाउस, सराय में ठहरने वालों की पहचान जरूरी किसी भी अनजान व्यक्ति को बिना आईडी प्रूफ के न रुकने दें। आने वालों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी। मान्य पहचान पत्र: आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि। 3. विदेश भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों को एसडीएम को जानकारी देना अनिवार्य सभी एजेंटों को अपने स्टाफ की जानकारी एसडीएम को देनी होगी। नया कारोबार शुरू करने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी। ये नियम वीजा, टिकट, मेडिकल, स्टडी, टूरिज्म और IELTS कोचिंग देने वालों पर भी लागू होंगे। एसडीएम और पुलिस अधिकारी समय-समय पर जांच करेंगे। 4. सेना/पुलिस की वर्दी, झंडा, स्टिकर बेचने वालों की पहचान रखनी होगी कोई भी दुकानदार आर्मी या पुलिस की वर्दी, स्टिकर, झंडा आदि बिना खरीदार की पहचान लिए न बेचे। खरीदने वाले की आईडी की कॉपी और नाम-पता दर्ज करना अनिवार्य।
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